Delhi Hospital News : 3 बडे Hospitals में Hemophilia Injection की कमी का दावा
Delhi Hospital News, Health News Delhi : दिल्ली के तीन बडे अस्पतालों में दुर्लभ बीमारी हीमोफीलिया (Rare disease hemophilia) के उपचार में काम आने वाले इंजेक्शन (Injection) की भारी कमी का अरोप लगा है। एक याचिका के जरिए मामला हाईकोर्ट (High Court) तक पहुंचा और कोर्ट ने दिल्ली सरकार (Delhi Government) को इस आशय में नोटिस जारी कर जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
जस्टिस सचिन दत्ता (Justice Sachin Dutta) ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (health and family welfare department) और दिल्ली के तीन बडे अस्पतालों को तलब किया है। कोर्ट ने दिल्ली के लोकनायक अस्पताल (Lok Nayak Hospital, Delhi) को याचिकार्ता के उसके उपचार के लिए जरूरी इंजेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
अस्पताल को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि याचिककर्ता के उपचार के दौरान हेमेटोलॉजिस्ट (Hematologist) की मौजूदगी हो। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के संबंधित विभाग और लोक नायक अस्पताल को चार हफ्तों के भीतर आदेश के अनुपालन (compliance) की रिपोर्ट सबमिट करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि अस्पताल रिकॉम्बिनेंट फैक्टर इंजेक्शन (Recombinant Factor Injection) की उपलब्धता सुनिश्चित करे और उसे याचिकाकर्ता को लगाया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को की जाएगी।
Delhi Hospital News : न डॉक्टर है न दवा
हीमोफीलिया (Hemophilia) एक दुर्लभ आनुवंशिक रोग (rare genetic diseases) है। इस बीमारी से पीडित एक व्यक्ति ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली सरकार सहित तीन बडे अस्पतालों से मुआवजा दिलवाने की याचना की है।याचिकाकर्ता 2008 से ही इन तीन बडे अस्पतालों में हीमोफीलिया का उपचार (Treatment of hemophilia) करवा रहे हैं। इनका अरोप है कि इन अस्पतालों में इस बीमारी के उपचार के लिए दवा और विशेषज्ञ दोनों ही नहीं है।
Delhi Hospital News : क्या है पूरा मामला ?

कोर्ट में याचिकाकर्ता (Petitioner) की तरफ से एडवोकेट मीरा कौर पटेल (Advocate Meera Kaura Patel) ने याचिका दायर की है। जिसमें यह दावा किया गया है कि सागर शर्मा (Sagar Sharma) जन्म से हिमोफीलिया से पीडित हैं। पिछले 15 साल से मरीज का उपचार लोकनायक अस्पताल के हीमोफीलिया डे केयर (Haemophilia Day Care in Lok Nayak Hospital) में किया जा रहा है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि 2008 से ही मरीज का उपचार लोक नायक के अलावा दीन दयाल उपाध्याय (Deen Dayal Upadhyay Hospital) और गुरु तेग बहादुर अस्पताल (Guru Teg Bahadur Hospital) में किया जा रहा है लेकिन इनमें से किसी भी अस्पताल में हीमोफीलिया के उपचार के लिए विशेषज्ञ (Specialists for the treatment of hemophilia) चिकित्सक (Hematologist) उपलब्ध नहीं है।
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आरोप यह भी है कि पिछले 15 वर्षों से अनक्वालिफाइड डॉक्टर (unqualified doctor) मरीजों का उपचार कर रहे हैं। याचिका में इसे वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया (World Federation of Haemophilia) द्वारा इलाज के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन करार दिया गया है।
याचिकाकर्ता का यह भी आरोप है कि इनमें से किसी भी अस्पताल (Delhi Hospital News) में दिसंबर 2023 से लेकर अभी हीमोफीलिया से पीड़ित मरीजों के उपचार के लिए आवश्यक दवाएं भी नहीं है। याचिकाकर्ता के मुताबिक लोक नायक अस्पताल में प्लाज्मा चढ़ाने की प्रक्रिया (Plasma transfusion process at Lok Nayak Hospital) के दौरान वे संक्रमित भी हो गए थे।
सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों (Defendants) की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा कि लोकनायक अस्पताल में एंटीहेमोफिलिक फैक्टर इंजेक्शन (Antihemophilic Factor Injection) का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और यह याचिकाकर्ता को दिया जा सकता है।