CGHS Cardholders को मिलती है निशुल्क उपचार की सुविधा
CGHS SCHEME : सीजीएचएस स्कीम के तहत कोई भी कार्ड होल्डर देश के सभी एम्स में अपना उपचार निशुल्क (Free treatment in AIIMS) करवा सकता है। उनका उपचार कैशलेस (CGHS cashless treatment) होगा।
CGHS SCHEME : Aiims में Cashless उपयार के नियम
सीजीएचएस पेंशनर्स और कैशलेस उपचार (CGHS pensioners and cashless treatment) के लाभार्थी जैसे पूर्व सांसद (former MP), पूर्व राज्यपाल (former governor), भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश (Former Judge of the Supreme Court of India), उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीश (former judges of high courts), स्वतंत्रता सेनानी (freedom fighter) आदि, जिनके पास वैलिड सीजीएचएस कार्ड (Valid CGHS Card) उपलब्ध हो। ऐसे सभी लोग एम्स में कैशलेस इलाज (Cashless treatment in AIIMS) के पात्र होते हैं।

- एम्स सीजीएचएस लाभार्थियों (AIIMS CGHS Beneficiaries) के लिए एक स्पेशल डेस्क स्थापित करेगा। जहां सीजीएचएस लाभार्थी अपना कार्ड वेरिफिकेशन (CGHS Beneficiary Card Verification) करा सकेंगे।
- सीजीएचएस कार्ड की वैलिडिटी (Validity of CGHS card) और वार्ड पात्रता कार्ड पर लिखी होती है।
- सीजीएचएस लाभार्थी अपने कार्ड को खुद से भी वेरिफाई कर सकते हैं। अश्रित परिवार के सदस्यों के उपचार के मामले में खुद और परिवार के सदस्य के सीजीएचएस कार्ड की कॉपी (Copy of CGHS card) जमा करनी होती है। सीजीएचएस एनआईसी परामर्श (CGHS NIC Counseling) से सीजीएचएस डेटाबेस (CGHS Database) से कार्ड की जानकारी को वेरिफाई किया जाता है।
- सीजीएचएस कार्ड की कॉपी के साथ एम्स के फिजिकल बिल (AIIMS physical bill) को महीने के अंतिम सप्ताह में अपने शहर के अतिरिक्त निदेशक, सीजीएचएस के कार्यालय (Additional Director, CGHS Office) में जमा करना होता है।
- सीजीएचएस बिलों का भुगतान (Payment of CGHS bills in AIIMS) एम्स एक अलग बैंक अकाउंट बनाएगा। सीजीएचएस बिलों का भुगतान एम्स द्वारा खोले गए बैंक अकाउंट में ही जमा करना होगा।
- सीजीएचएस पेंशनर्स (CGHS Pensioners) के अतिरिक्त कैशलेस उपचार के लिए जो भी पात्र होंगे, उन्हें इस प्रक्रिया (Process of cashless treatment under CGHS scheme in Hindi) के तहत कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा।
इन Aiims में मिलेगा CGHS Cashless Treatment
एम्स नई दिल्ली (Aiims Delhi), पीजीआईएमईआर चंडीगढ, जेआईपीएमईआर पुडुचेरी, भोपाल, पटना, भुवनेश्वर, जोधपुर, रायपुर, बिलासपुर, ऋषिकेश, राजकोट, कल्याणी, बीबीनगर, भटिंडा, देवघर, गुवहाटी और मंगलागिरी के एम्स में सीजीएचएस लाभार्थियों और पेंशनर्स के लिए कैशलेस उपचार (CGHS SCHEME) की सुविधा उपलब्ध होगी।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की राज्यमंत्री डॉ. प्रवीण भारती (Dr. Praveen Bharti, Minister of State, Ministry of Health and Family Welfare) ने लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए यह कहा है कि सरकार ने मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (MOU) और एम्स के बीच हस्ताक्षर किया है।