Saturday, July 27, 2024
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Health Insurance Policy पसंद नहीं आने पर अब 30 दिनों तक पैसे ले सकेंगे वापस

वर्तमान व्यवस्था के मुताबिक, कोई भी स्वास्थ्य बीमा धारक (health insurance policy holder)  नियमों और शर्तों से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में पॉलिसी दस्तावेज (policy document) मिलने की तारीख से 15 दिनों तक 'फ्री लुक' अवधि के भीतर खुद को अलग कर सकता है।

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IRDA ने Life Insurance Policy में नॉमिनी को अनिवार्य बनाने के दिए प्रस्ताव

Health Insurance Policy : हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले लोग पॉलिसी पसंद नहीं आने की सूरत में अब 30 दिनों तक पैसे वापस प्राप्त कर पाएंगे। बीमा नियामक (Insurance Regulatory and Development Authority of India) इरडा ने कंपनी की नियम और शर्तों से संतुष्ट नहीं होने पर पॉलिसी को वापस करने की अवधि (free look period) को 15 दिनों से बढाकर अब 30 दिन करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा इरडा ने जीवन बीमा पॉलिसी के लिए नॉमिनी को अनिवार्य (Nominee mandatory for life insurance policy) बनाने के लिए भी कहा है।

Health Insurance Policy :  IRDA ने चार मार्च तक मांगी राय

वर्तमान व्यवस्था के मुताबिक, कोई भी स्वास्थ्य बीमा धारक (health insurance policy holder)  नियमों और शर्तों से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में पॉलिसी दस्तावेज (policy document) मिलने की तारीख से 15 दिनों तक ‘फ्री लुक’ अवधि के भीतर खुद को अलग कर सकता है।
हालांकि, ऑनलाइन खरीदी गई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी (online health insurance policy) के मामले में यह अवधि पहले से ही 30 दिन की है। अब किसी भी माध्यम से बीमा पॉलिसी खरीदने पर फ्री लुक पीरियड 30 दिन (Now free look period on purchasing insurance policy is 30 days) की होगी। इस प्रस्ताव पर नियामक ने चार मार्च तक राय मांगी है।
पसंद नहीं आने पर अब 30 तक पैसे ले सकेंगे वापस
पसंद नहीं आने पर अब 30 तक पैसे ले सकेंगे वापस | Photo : Canva
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने एक मसौदा जारी किया है। जिसमें, बीमा से संबंधित विभिन्न नियमों (Rules related to insurance policy) के कई प्रविधानों को एकीकृत (Integrated) करने का प्रस्ताव भी रखा है। यह मसौदे में पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा (Protection of interests of policyholders) को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
मसौदा प्रस्ताव के मुताबिक, पॉलिसी रिफंड के इलेक्ट्रानिक हस्तांतरण (Electronic transfer of policy refund) और बीमा दावों के भुगतान (Insurance Claims Payment) को सक्षम बनाने के उद्देश्य से बीमा कंपनी को प्रस्ताव चरण में ही बीमाधारक के बैंक खातों का विवरण (Details of the insured’s bank accounts) एकत्र करना चाहिए। इरडा (IRDIA) ने बीमा कंपनियों की तरफ से अपने विज्ञापनों की जानकारी नियामक को देने की जरूरत को भी खत्म करने का प्रस्ताव रखा है।

बीमा सुगम ला रहा है इरडा

इंश्योरेंस (health insurance policy) खरीदने वालों से लेकर इसे बेचने वालों तक की सुविधा के लिए इरडा बीमा सुगम नामक इंश्योरेंस इलेक्ट्रानिक मार्केटप्लेस (IRDA, Bima Sugam Insurance Electronic Marketplace) लाने जा रहा है। बीमा सुगम की स्थापना के लिए मसौदा भी जारी किया गया है। इस बाबत सभी पक्षकारों से चार मार्च तक राय मांगी गई है।
इस प्लेटफार्म में तमाम तरह की इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनी (insurance selling company), इंटरमीडिएरीज (Intermediaries) और ग्राहक मौजूद होंगे। यहां उपभोक्ता अपनी सुविधानुसार इंश्योरेंस खरीद सकेंगे। इसके अलावा उनके सामने सभी प्रकार के इंश्योरेंस की जानकारी (Insurance information) भी होगी। खास बात यह है कि बिना किसी शुल्क के ही वे किसी भी इंश्योरेंस को इस प्लेटफार्म से खरीद पाएंगे।
बीमा सुगम प्लेटफार्म  (Bima Sugam Platform) पर ही ग्राहक अपना क्लेम (insurance claim) भी दर्ज कर सकेंगे। जबकि, क्लेम की प्रक्रिया (Insurance Claim Process) कहां तक पहुंची, इस तरह की जानकारियां भी ग्राहकों को ऑनलाइन मिल जाएगी। इसे कंपनी के तौर पर गठित करने की योजना है। इसकी निगरानी के लिए एक चेयरमैन को भी नियुक्त किया जाएगा।


नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस से एकत्रित जानकारियों के आधार पर तैयार किया गया है।

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